रेप के दोषी को तीन साल बाद 25 साल की सजा

वर्ष 2022 में नाबालिग का अपहरण व दुष्कर्म के मामले में दोषी को सुनाई गई सजा 25 हजार का जुर्माना भी लगाया

कन्नौज। नाबालिग के अपहरण और बलात्कार के गंभीर मामले में आरोपी ललित कुमार श्रीवास्तव को दोषी करार देते हुए 25 वर्ष के कठोर कारावास और ₹25,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। थाना छिबरामऊ में दर्ज मुकदमे में अंतर्गत अभियुक्त ललित कुमार श्रीवास्तव पुत्र देवेंद्र नि0 नई बस्ती, थाना मऊ दरवाजा, जनपद फर्रुखाबाद के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट की धारा 5(1)/6 के अंतर्गत गंभीर आरोप लगाए गए थे। अभियुक्त पर आरोप था कि उसने वादी की नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगाया और उसके साथ बलात्कार किया।मामले की विवेचना के उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। पुलिस टीम, अभियोजन पक्ष, मॉनीटरिंग सेल और कोर्ट पैरोकारों ने मिलकर इस मामले में प्रभावी पैरवी की। पोक्सो कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए कठोर दंड सुनाया।

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