सात साल बाद रेप के दोषियों को 21 साल की कैद, 23000 जुर्माना

वर्ष 2017 में नाबालिग किशोरी के साथ किया था दुष्कर्म, दो आरोपित को 21और दो को पांच साल की सजा, सभी लगा 23000 का जुर्माना

कन्नौज। नाबालिग किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में न्यायालय ने दोषियों को कठोर कारावास और जुर्माने के साथ जेल भेज दिया है। पॉक्सो एक्ट के तहत पंजीकृत अभियोग में न्यायालय ने अभियुक्तगण को दोषी पाते हुये कठोर कारावास व जुर्माने से दण्डित किया। अभियुक्त नीरज व पुष्पेंद्र द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर व्यपहरण कर उसके साथ जबरदस्ती सामूहिक दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली गुरसहायगंज पर पॉक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया था। पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा मॉनीटरिंग सेल व कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये न्यायालय स्पेशल जज पॉक्सो द्वारा अभियुक्तगण नीरज पुत्र दिवारी लाल निवासी भवानीपुर अनौगी थाना गुरसहायगंज, पुष्पेंद्र पुत्र राम आसरे निवासी ककर‌इया थाना बेला औरैया को 21- 21 वर्ष का कठोर कारावास व 23000- 23000 रुपये के अर्थदण्ड से तथा अभियुक्तगण रूबी पत्नी गया प्रसाद निवासी भवानीपुर अनौगी, अखिलेश पुत्र गया प्रसाद निवासी काकरपुर थाना सौरिख 05 – 05 वर्ष का कारावास व 23,000- 23,000 रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया।

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *