नाबालिगों ने चलाया वाहन तो अभिभावकों पर लगेगा पच्चीस हजार रुपए का जुर्माना: आफाक खां

यातायात पुलिस की अपील नाबालिग छात्र एवं छात्राओं को अभिभावक वाहन चलाने के लिए न दे

कन्नौज। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद के निर्देशानुसार व अपर पुलिस अधीक्षक डॉ संसार सिंह के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी यातायात डॉ प्रियंका वाजपेई के नेतृत्व में यातायात प्रभारी आफ़ाक़ खां द्वारा शहर के कन्नौज पब्लिक स्कूल में प्रधानाचार्या के सहयोग से छात्र एवं छात्राओं को यातायात नियमों की महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। बताया गया कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199 क में नाबालिगों के वाहन चलाने पर अभिभावकों को पच्चीस हजार रुपए का जुर्माना किया जाएगा। और एक वर्ष के लिए उस वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। उसके साथ ही जिस नाबालिग का चालान होगा। अब उसका ड्राइविंग लाइसेंस पच्चीस वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद ही बनेगा। यातायात प्रभारी द्वारा कहा गया कि जनपद कन्नौज के सभी अभिभावकों से अपील है, कि 18 साल से कम उम्र के अपने बच्चों को वाहन चलाने के लिए ना दें। प्रभारी द्वारा छात्र एवं छात्राओं से यातायात संबंधी रोचक सवाल किए गए। जैसे दो पहिया वाहन पर तीसरे व्यक्ति के बैठने पर चालान क्यों कर दिया जाता है। डोरिंग एक्सीडेंट क्या है इससे बचने की विधि क्या है? वह कौन सा वाहन है, जिसको चलाने के लिए किसी प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता नहीं? एच एस आर पी लगवाना क्यों अनिवार्य है? गोल्डन आवर किसे कहते हैं? वह कौन से वाहन हैं, जिनको चलाने के लिए 16 वर्ष की आयु में ड्राइविंग लाइसेंस बन जाते हैं? जिनके जवाब ओम दुबे और प्रियांशी द्वारा दिए गए। जिनको निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक यातायात प्रभारी द्वारा मौके पर ही पुरस्कार देकर उत्साहवर्धन किया गया।

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