अवैध ढंग से संचालित स्विमिंगपुलों पर प्रशासन ने कसा शिकंजा
नोटिस जारी कर बंद कराने के दिए निर्देश
कन्नौज। अपर जिलाधिकारी आशीष कुमार सिंह ने मीडिया को बताया है कि जनपद में मानक विहीन संचालित स्विमिंगपुलों को बन्द कराने की कार्यवाही की गयी है। बताया कि बिना सुरक्षा गार्ड एवं मानक के अवैध ढंग से संचालित थे। स्विमिंगपुल जिन्हे बन्द करा दिया गया है। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार नूर हसन, जिला कीडाधिकारी एवं जिला युवा कल्याण एवं प्रा०वि०द० अधिकारी संतोष कुमार द्वारा संचालित स्विमिंगपुलों को मौके पर जाकर स्थलीय सत्यापन किया गया। सत्यापन में पाया गया कि इन्दुयागंज रोड अकबरपुर में स्विमिंग पूल अनविया के नाम से संचालित है। इसी प्रकार समधन लिलहा के नाम से स्विमिंग पुल खेत में बना है। जिसके ओनर मो० युसुफ है। जिसका संचालन अब्दुल रहमान द्वारा किया जा रहा है। आजाद नगर गुरसहायगंज में नवनिर्मित स्विमिंग पुल कामरान पुत्र मो० क्याज के द्वारा निर्माण किया जा रहा है। उक्त जाँच आख्या के क्रम में उप जिला मजिस्ट्रेट, छिबरामऊ द्वारा धारा 133 के तहत नोटिस जारी करते हुए बन्द कराने के निर्देश जारी किये गये। इसी प्रकार उपजिला मजिस्ट्रेट तिर्वा ने अपना वाटर पार्क चँदियापुर, जिनि वाटर पार्क चँदियापुर, द्वारिका वाटर पार्क दौलीखाती, ब्लू स्काई वाटर पार्क बरुआहार को बन्द कराने के निर्देश जारी किया है। उपरोक्त सभी स्विमिंग पूल मानक के अनुरूप नही बने पाये गये और न ही इनके पास कोई विशेषज्ञ कोच एवं लाइफ सेवर तथा सेफ्टी उपकरण पाये गये है।