पति की हत्या के दोषी, पत्नी- प्रेमी को उम्रकैद
• अदालत ने दोनों पर एक लाख बीस हजार का जुर्माना भी लगाया

कन्नौज। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी थी। मामले में दो साल बाद पत्नी और प्रेमी को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई व दोनों पर एक लाख बीस हजार का जुर्माना भी लगाया है। बेटे की गवाही से दोनों आरोपियों को सजा सुनाई गई है। थाना छिबरामऊ पर अभियुक्ता द्वारा प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की गला दबाकर हत्या कर देने के सम्बन्ध में वर्ष 2023 में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा मॉनीटरिंग सेल व कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये न्यायालय एससी/एसटी कोर्ट कन्नौज द्वारा सगीर पुत्र मुन्ना निवासी जामा मस्जिद के पास कस्बा में थाना छिबरामऊ, शिखा शर्मा पत्नी स्वर्गीय राजू शर्मा निवासी आजाद नगर कस्बा सिकंदरपुर को दोषी पाते हुये न्यायालय में अभियुक्तगण को आजीवन कारावास व 60,000 -60,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।