टोल के 20 किमी दायरे में रहने वालों को मिलेगा रियायती पास
• एक नवंबर से लागू होगी नई व्यवस्था, निजी वाहन चालकों को सालाना पास बनवाने पर मिलेगी राहत
जलालाबाद, कन्नौज। टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को अब रियायती दर पर सालाना पास बनवाने की सुविधा मिलेगी। एक नवंबर से लागू होने वाली इस व्यवस्था के तहत पात्र निजी वाहन चालकों को निर्धारित शुल्क देकर संबंधित टोल प्लाजा के लिए पास बनवाना होगा। इससे रोजाना टोल से गुजरने वाले स्थानीय वाहन चालकों को राहत मिलने की उम्मीद है। ब्लॉक क्षेत्र के जेवा स्थित टोल प्लाजा के परियोजना प्रबंधक सौरभ शुक्ला ने बताया कि रियायती पास बनवाने के लिए वाहन पर एक्टिव फास्टैग होना अनिवार्य है। साथ ही वाहन मालिक का निवास संबंधित टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। उन्होंने बताया कि टोल प्लाजा नगर पालिका या स्थानीय नगरीय क्षेत्र की सीमा से बाहर स्थित होने पर सालाना पास के लिए 1500 रुपये शुल्क निर्धारित है। वहीं, नगर पालिका या स्थानीय नगरीय क्षेत्र की सीमा के भीतर स्थित टोल प्लाजा के लिए सालाना शुल्क 3000 रुपये होगा। यह पास केवल उसी टोल प्लाजा पर मान्य होगा, जिसके लिए इसे जारी किया जाएगा। परियोजना प्रबंधक के अनुसार, निजी वाहनों के लिए पहले से 3075 रुपये में 200 ट्रिप वाला वार्षिक पास उपलब्ध है। नई व्यवस्था के तहत निर्धारित पात्रता पूरी करने वाले स्थानीय निवासियों को रियायती दर पर पास की सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए नकद भुगतान की सुविधा बंद कर दी गई है। अब वाहन चालकों को टोल शुल्क का भुगतान फास्टैग या अन्य डिजिटल माध्यमों से करना होगा।


